
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की तरफ से कोर्ट को ये आश्वासन दिया कि उचित आवास आज से 10 दिन के अंदर केजरीवाल को आवंटित कर दिया जाएगा। आप मेरी बात रिकॉर्ड पर ले सकते हैं।इसके अलावा आप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कोर्ट में पक्ष रखा और कहा कि अरविंद केजरीवाल को टाइप 7 और टाइप 8 का बंगला मिलना चाहिए। उन्हें टाइप 5 में डाउनग्रेड करना सही नहीं होगा। वे किसी पार्टी विशेष के प्रति सहानुभूति नहीं रखत हैं।

इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो वो बंगला नहीं लेना। हालांकि सॉलिसिटर जनरल और आपके बीच बातचीत के चलते रास्ता निकल सकता है।इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की आलोचना की थी, यह कहते हुए कि सरकारी आवासों का आवंटन मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए और इसके लिए स्पष्ट और पारदर्शी नीति की आवश्यकता है।

अदालत ने यह भी कहा था कि ऐसे मामलों में आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए। केजरीवाल ने अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपना आधिकारिक आवास 6, फ्लैग स्टाफ रोड छोड़ दिया था। तब से वे एक अन्य पार्टी सदस्य के सरकारी आवास में रह रहे हैं। जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव और डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स के निदेशक को 25 सितंबर को इस मामले में वर्चुअली उपस्थित रहने का निर्देश दिया था।