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केंद्र सरकार ने आम जनता को दिया दिवाली का तोहफा, 100 से ज्यादा चीजों पर घटा GST

दिवाली से पहले सरकार की तरफ से आम आदमी को एक शानदार प्री-गिफ्ट दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसके अंदर टैक्स स्लैब को कम किया गया, जिसके चलते कई चीजों के दाम अपने आप कम हो गए। नए रेट 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। नए जीएसटी सुधार के तहत 100 से अधिक चीजों के दाम घटने वाले हैं। इसके अंदर जरूरी वस्तुओं, रोजर्मरा की चीजों को शामिल किया गया है।

हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्थ, टॉयलेट साबुन, टूथ ब्रश शेविंग क्रीम- 18% से 5%

मक्खन, घी, चीज- 12% से 5%

पैकेट वाली नमकीन, भुजिया, मिक्चर- 12% से 5%

फीडिंग बोटल्स, बच्चों के डायपर्स- 12% से 5%

सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स- 12% से 5%

हेल्थ इंश्योरेंस- 18% से 0%

थर्मामीटर- 18% से 5%

मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन- 12% से 5%

ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स- 12 से 5%

जीवन रक्षक दवाइयों पर राहत – 33 दवाइयों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया।

गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती – कैंसर और रेयर डिजीज के इलाज वाली 3 दवाइयों पर टैक्स 5% से घटाकर 0% किया गया।

अन्य मेडिसिन्स पर कटौती – कई दवाओं पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।

किसानों के लिए फायदा – ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।

बायोपेस्टीसाइड्स सस्ते – 12 बायोपेस्टीसाइड्स पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।

प्राकृतिक मेंथॉल पर राहत – 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।

हस्तशिल्प और श्रम-प्रधान उद्योगों को लाभ – हैंडीक्राफ्ट, संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक और लेदर गुड्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया।

निर्माण क्षेत्र को बड़ी राहत – सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया।

लक्जरी गाड़ियों पर भारी टैक्स – मिड-साइज और बड़ी कारों, 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर 40% जीएसटी लागू होगा

प्राइवेट जेट और यॉट्स पर टैक्स – निजी इस्तेमाल के लिए विमान, हेलिकॉप्टर और यॉट्स पर भी अब 40% टैक्स लगेगा

सिन गुड्स महंगे – पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लागू होगा।

सॉफ्ट ड्रिंक्स पर भी टैक्स बढ़ा – सभी तरह के शीतल पेय और गैर-मादक पेय (जैसे शुगर ड्रिंक, फ्लेवर्ड वॉटर, कार्बोनेटेड फ्रूट जूस) पर 40% टैक्स लगेगा।

इन सबके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पान मसाला, तंबाकू और ऐसे सभी उत्पादों पर जब तक मुआवजा उपकर (compensation cess) का लोन चुकता नहीं हो जाता, तब तक 28% जीएसटी और उपकर लगेगा. जैसे ही यह लोन पूरा चुका दिया जाएगा, इन वस्तुओं पर सीधी 40% की दर लागू होगी।

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