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UP में ऐप बेस्ड टैक्सी पर सख्ती, Ola-Uber को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम

ola and uber

उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं जैसे Ola Cabs और Uber को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी की है। इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और टैक्सी सेवाओं को व्यवस्थित करना है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब राज्य में कोई भी ऐप-आधारित टैक्सी सेवा बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के नहीं चल सकेगी। इसके लिए सरकार ने नई नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया है और इस पर लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार, जो भी कंपनी ऐप के जरिए टैक्सी सेवा देना चाहती है, उसे पहले राज्य के परिवहन विभाग में पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही लाइसेंस लेना भी जरूरी होगा। कंपनियों को इसके लिए आवेदन शुल्क और लाइसेंस फीस जमा करनी पड़ेगी।

जानकारी के मुताबिक आवेदन शुल्क करीब 25 हजार रुपये तय किया गया है, जबकि बड़ी कंपनियों को लाखों रुपये तक लाइसेंस फीस देनी पड़ सकती है। लाइसेंस की अवधि पांच साल की होगी, जिसके बाद उसे नवीनीकरण कराना होगा। इन नियमों में ड्राइवरों के लिए भी कई जरूरी शर्तें रखी गई हैं। अब किसी भी ड्राइवर को टैक्सी चलाने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल जांच और वाहन की फिटनेस जांच करानी होगी। इसके अलावा ड्राइवरों को प्रशिक्षण भी देना अनिवार्य होगा, ताकि वे यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और सुरक्षित तरीके से गाड़ी चला सकें। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित सफर मिलेगा और किसी भी शिकायत की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना आसान होगा।

नए नियमों के तहत टैक्सी कंपनियों को 24 घंटे कंट्रोल रूम भी बनाना होगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। अगर कोई ड्राइवर तय रास्ते से अलग जाता है या किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट मिलेगा। इसके अलावा यात्रियों को ऐप के जरिए ड्राइवर और वाहन की पूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि पहले ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर राज्य स्तर पर ज्यादा नियंत्रण नहीं था, जिससे कई बार सुरक्षा और जवाबदेही से जुड़े सवाल उठते थे। नए नियम लागू होने के बाद टैक्सी सेवाओं पर निगरानी मजबूत होगी और अवैध रूप से चल रही सेवाओं पर भी रोक लगेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और टैक्सी सेवा प्रणाली अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी।

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