
उत्तर प्रदेश में अंडे खाने वालों के लिए अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। योगी सरकार ने ऐसा नियम लागू करने का फैसला लिया है, जिससे अब दुकानदार “ताजा” कहकर पुराने अंडे नहीं बेच पाएंगे। सरकार के नए आदेश के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से राज्य में हर अंडे पर उसकी उत्पादन तारीख (लेड डेट) और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना जरूरी होगा। यानी अब ग्राहक खुद देखकर समझ सकेंगे कि अंडा कितना पुराना है और कब तक खाने लायक है। अभी तक क्या होता था? कई जगह दुकानदार पुराने अंडे भी ताजा बताकर बेच देते थे, क्योंकि अंडे पर कोई तारीख नहीं लिखी होती थी। ऐसे में लोगों को अंदाजा ही नहीं लग पाता था कि अंडा सही है या खराब। लेकिन अब ये खेल खत्म होने वाला है।
सरकार का कहना है कि ये फैसला लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर लिया गया है। क्योंकि अंडा सीधे खाने से जुड़ा होता है, और अगर वो खराब हो जाए तो बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अब इस नियम से पारदर्शिता आएगी और ग्राहक सुरक्षित खाना खा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक, सामान्य तापमान (करीब 30 डिग्री) पर अंडे सिर्फ 2 हफ्ते तक ही अच्छे रहते हैं। वहीं अगर इन्हें ठंडे तापमान (2 से 8 डिग्री) में रखा जाए तो करीब 5 हफ्ते तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन कई दुकानदार सही स्टोरेज नहीं रखते थे, जिससे अंडे जल्दी खराब हो जाते थे।अब नया नियम लागू होने के बाद हर अंडा अपनी “उम्र” खुद बताएगा। ग्राहक को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तारीख देखकर फैसला ले सकते हैं।

हालांकि, इस नियम को लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी राज्य में कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं सीमित हैं। फिर भी सरकार ने साफ कहा है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा और सभी व्यापारियों को ये नियम मानना ही होगा। कुल मिलाकर, ये फैसला आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। अब बाजार में मिलने वाले अंडे ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद होंगे, और ग्राहकों को धोखा मिलने की संभावना भी कम हो जाएगी।