
क्राइम रिपोर्ट :अन्नू दिवाकर
कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी की छेड़छाड़ के विरोध में 2021 में चाकू से गला रेतकर हत्या करने के मामले में उसके पारिवारिक भाई को सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट संख्या- 15 ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया। एडीजीसी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली सत्रह साल की बीए में पढ़ने वाली छात्रा 11 जनवरी 2021 को अपनी चचेरी बहन के साथ खेतों पर गई थी। वहां मौजूद परिवारिक भाई ऋषभ उर्फ शीलू कटियार पुत्र दिनेश कटियार ने चाकू से उसका गला रेत दिया था।

बचाव में किशोरी के हाथ की उंगलियां कट गई थीं। इसके बाद उसने साथ में मौजूद रही उसकी चचेरी बहन पर भी जानलेवा हमले का प्रयास किया था। चीख पुकार सुनकर वहां पहुंचे लोगो के ललकारने के बाद वह जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। गंभीर हालत में उसको जिला अस्पताल से कानपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। मामले में मृतका के चाचा ने डेरापुर थाने में आरोपित ऋषभ कटियार उर्फ शीलू के खिलाफ कालेज जाते समय उससे छेडछाड़ करने व विरोध पर उसकी गला रेतकर हत्या करने, हत्या के प्रयास करने व धमकी देने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। एडीजे कोर्ट संख्या- 15 ने मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपित को दोषी करार दिया था। एडीजीसी ने बताया कि मामले में बुधवार को सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने हत्या में दोषी ऋषभ कटियार उर्फ शीलू को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में माती जेल भेज दिया गया।